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15 जुल. 2026
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अतिथि व्याख्याता को मातृत्व भत्ता भी दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / swap
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अतिथि व्याख्याता को मातृत्व भत्ता भी दिया

✍️ The Indian Express 🗓 15 जुल. 2026, 01:03 PM 👁 6

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अतिथि व्याख्याता भी मातृत्व भत्ता पाने के हकदार हैं, जिससे अंशकालिक शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज यह निर्णय दिया कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता भी मातृत्व भत्ता पाने के हकदार हैं, जो पहले केवल पूर्णकालिक संकाय के लिए आरक्षित था।

यह फैसला अतिथि व्याख्याता के एक समूह द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिन्होंने कहा कि मौजूदा वेतन व्यवस्था में भेदभाव है।

नए नियम के तहत सभी शिक्षण कर्मचारियों को, चाहे उनका अनुबंधिक स्थिति कुछ भी हो, मातृत्व लाभ दिया जाना अनिवार्य है।

न्यायालय ने राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर संबंधित विनियमों में संशोधन करने का निर्देश भी दिया।
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