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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लोयोला स्कूल पर ₹19.75 लाख संपत्ति कर मांग के खिलाफ याचिका खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Soaeb alam
शिक्षा

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लोयोला स्कूल पर ₹19.75 लाख संपत्ति कर मांग के खिलाफ याचिका खारिज की

✍️ LiveLawBiz 🗓 15 अग. 2026, 04:36 PM 👁 34
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लोयोला स्कूल पर लगाए गए ₹19.75 लाख संपत्ति कर के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, कर निर्धारण को मान्य किया।

लोयोला स्कूल, छत्तीसगढ़ में, ₹19.75 लाख के संपत्ति कर निर्धारण का सामना कर रहा था, जिसे संस्था ने अदालत में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर कर मांग को मान्य किया। इस निर्णय से राज्य की शैक्षणिक संस्थानों पर संपत्ति कर लगाने की शक्ति मजबूत हुई। यह निर्णय क्षेत्र के स्कूलों के भविष्य के कर निर्धारण पर असर डाल सकता है।
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