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01 जुल. 2026
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छत्तीसगढ़ HC: शराब ज़ब्ती के लिए मात्रा सत्यापन ज़रूरी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Amiyashrivastava (talk) (Uploads)
अपराध

छत्तीसगढ़ HC: शराब ज़ब्ती के लिए मात्रा सत्यापन ज़रूरी

✍️ Live Law 🗓 01 जुल. 2026, 09:02 AM 👁 6

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ज़ब्त शराब की अतिरिक्त मात्रा को सत्यापित किए बिना, उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत किसी वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत वाहनों की ज़ब्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी वाहन को ज़ब्त करने की कार्रवाई से पहले अधिकारियों को ज़ब्त की गई शराब की बोतलों की अतिरिक्त मात्रा का सत्यापन करना होगा।

यह निर्देश एक विस्तृत सत्यापन प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल देता है। फैसले का तात्पर्य यह है कि अवैध शराब की मात्रा के उचित प्रमाण के बिना मनमानी ज़ब्ती कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है।

उच्च न्यायालय का यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आया है कि अवैध शराब ले जाने के संदेह वाले वाहनों की ज़ब्ती के मामलों में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।