🔥 ट्रेंडिंग बिहार आईटीआई 2026 सीट आवंटन परिणाम BCE... भूस्खलन के कारण 19 घंटे बंद रहने के बा... महाराष्ट्र कोर्ट: सदस्य के फ्लैट से रि... महाराष्ट्र में लग्जरी कारों के पंजीकरण... आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 जुलाई: जु... ग्रेटर नोएडा सोसाइटी में कार ने पांच ब...
08 जुल. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
छत्तीसगढ़ HC ने स्कूलों में हिंदू मंत्रों पर लगाई रोक; भविष्य अनिश्चित
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / swap
शिक्षा

छत्तीसगढ़ HC ने स्कूलों में हिंदू मंत्रों पर लगाई रोक; भविष्य अनिश्चित

✍️ IndiaTomorrow 🗓 08 जुल. 2026, 09:16 AM 👁 4

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्कूलों में प्रार्थना के रूप में हिंदू मंत्रों के पाठ पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से ऐसी प्रथाओं के जारी रहने पर सवाल खड़े हो गए हैं।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में स्कूलों में प्रार्थना के तौर पर हिंदू मंत्रों के पाठ पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। अदालत के इस निर्देश का उद्देश्य स्कूल के माहौल में इन धार्मिक मंत्रों के उपयोग को रोकना है।

हालांकि हाई कोर्ट के आदेश ने स्कूल के समय के दौरान विशिष्ट धार्मिक प्रार्थनाओं को शामिल करने के खिलाफ एक स्पष्ट रुख प्रदान किया है, लेकिन इसके व्यापक प्रभाव और इस रोक की प्रभावशीलता का अभी पता लगाया जाना बाकी है। यह स्थिति सार्वजनिक शिक्षा में धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर चल रही बहस को उजागर करती है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह फैसला स्कूलों के धर्मनिरपेक्ष कामकाज से धार्मिक गतिविधियों के अलगाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसी प्रथाओं के भविष्य के संबंध में आगे की टिप्पणियों या व्याख्याओं की उम्मीद है।