📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ashish.prajapati90
अपराध
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्यपाल कार्टून पर FIR को रद्द किया
✍️ Live Law
🗓 25 अग. 2026, 12:17 AM
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्यपाल की ऑनलाइन कार्टून साझा करने के लिए दायर FIR को रद्द कर दिया है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्यपाल की कार्टून को सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित सेक्शन के तहत इस FIR को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक कानूनी मानदंड पूरे नहीं होते।
यह कार्टून ऑनलाइन पोस्ट होने के बाद पुलिस ने राज्यपाल के अपमान का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे दो लोगों को बुक किया गया था। हाई कोर्ट ने पाया कि यह सामग्री आपराधिक दायरे में नहीं आती और इसलिए अभियोजन नहीं चलाया जा सकता।
FIR को निरस्त करने के साथ कोर्ट ने संवैधानिक पदाधिकारियों के सम्मान और डिजिटल माध्यम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। यह निर्णय समान मामलों में निचली अदालतों के लिये मार्गदर्शक होगा।
अब तक दो व्यक्तियों के विरुद्ध कोई अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और मामला तब तक बंद माना गया है जब तक कोई वैध नई शिकायत दर्ज नहीं की जाती।
यह कार्टून ऑनलाइन पोस्ट होने के बाद पुलिस ने राज्यपाल के अपमान का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे दो लोगों को बुक किया गया था। हाई कोर्ट ने पाया कि यह सामग्री आपराधिक दायरे में नहीं आती और इसलिए अभियोजन नहीं चलाया जा सकता।
FIR को निरस्त करने के साथ कोर्ट ने संवैधानिक पदाधिकारियों के सम्मान और डिजिटल माध्यम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। यह निर्णय समान मामलों में निचली अदालतों के लिये मार्गदर्शक होगा।
अब तक दो व्यक्तियों के विरुद्ध कोई अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और मामला तब तक बंद माना गया है जब तक कोई वैध नई शिकायत दर्ज नहीं की जाती।