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अपराध
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्वयं‑घोषित देवता के खिलाफ एफआईआर को खारिज करने से इनकार किया
✍️ livelaw.in
🗓 06 अग. 2026, 09:33 AM
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्वयं‑घोषित देवता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया, जिन पर डॉक्टर को भुगतान करने के लिए प्रेरित करने का आरोप है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्वयं‑घोषित देवता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि देवता ने एक चिकित्सक को भुगतान करने के लिए प्रेरित किया, जिसे अदालत ने मामले को सक्रिय रखने के लिए पर्याप्त माना। इस आदेश के अनुसार जांच जारी रहेगी और आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मामले के बारे में राशि या डॉक्टर की पहचान जैसी कोई अतिरिक्त जानकारी अदालत के निर्णय में नहीं दी गई। यह मामला अब आपराधिक प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ेगा।