📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / swap
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माँ की हिरासत याचिका खारिज की
✍️ The Indian Express
🗓 03 अग. 2026, 06:37 PM
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक माँ की अपने बच्चे की हिरासत की याचिका खारिज कर दी है, क्योंकि बच्चा पिता और सौतेली माँ के साथ रहना चाहता है। न्यायालय का निर्णय बच्चे की पसंद पर आधारित है।
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक माँ की अपने बच्चे की हिरासत की याचिका खारिज कर दी है। बच्चा पिता और सौतेली माँ के साथ रहना चाहता है, जो न्यायालय के निर्णय के लिए एक महत्वपूर्ण कारक था। न्यायालय की प्राथमिक चिंता बच्चे के कल्याण और सुख के लिए है, और इसने अपना निर्णय इसी अनुसार किया है। माँ ने बच्चे की हिरासत की माँग को लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायालय ने बच्चे की पसंद को ध्यान में रखकर इसे खारिज कर दिया।