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08 जुल. 2026
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छत्तीसगढ़ HC ने बलात्कार की सज़ा खारिज की, आरोपी द्वारा FIR से पहले उठाए कदमों का हवाला
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Amiyashrivastava (talk) (Uploads)
अपराध

छत्तीसगढ़ HC ने बलात्कार की सज़ा खारिज की, आरोपी द्वारा FIR से पहले उठाए कदमों का हवाला

✍️ Live Law 🗓 08 जुल. 2026, 09:02 AM 👁 5

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक बलात्कार की सज़ा को पलट दिया है, यह कहते हुए कि FIR दर्ज होने से पहले आरोपी द्वारा खुद को झूठे आरोपों से बचाने के लिए उठाए गए कदमों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक बलात्कार की सज़ा को रद्द कर दिया है, यह फैसला सुनाते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने से पहले आरोपी द्वारा उठाए गए कदम महत्वपूर्ण थे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संभावित झूठे आरोपों से खुद को बचाने के लिए आरोपी द्वारा FIR से पहले उठाए गए इन कदमों पर विचार करना आवश्यक था।

पीठ ने अपने फैसले में, मामले से जुड़ी सभी परिस्थितियों के मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें आधिकारिक शिकायत तक आरोपी का आचरण भी शामिल है। यह निर्णय मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों और समय-सीमा की विस्तृत समीक्षा का संकेत देता है।

सज़ा को खारिज करके, उच्च न्यायालय ने यह संकेत दिया है कि आरोपी के पूर्व कार्यों ने उसके निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे आरोपों की विश्वसनीयता या उनके सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी।