📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ashish.prajapati90
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छत्तीसगढ़ HC ने 50% टैक्स जमा पर GST अपील की समय सीमा से बाहर अनुमति दी
✍️ LiveLawBiz
🗓 31 अक्टू. 2026, 11:15 PM
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि GST अपील समय सीमा से बाहर भी दायर की जा सकती है, बशर्ते विवादित कर का 50% जमा किया जाए।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक निर्णय जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि GST अपील समय सीमा समाप्त होने के बाद भी दायर की जा सकती है, बशर्ते विवादित कर की कम से कम 50% राशि कोर्ट में जमा कर दी जाए।
यह आदेश यह सुनिश्चित करता है कि कर विभाग के हितों की रक्षा के साथ‑साथ उन अपीलकर्ताओं को राहत मिले जो समय सीमा का पालन नहीं कर पाए।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के अनुरूप है, जो प्रक्रिया की कठोरता और वास्तविक न्याय के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है।
इस निर्णय से राज्य भर में लंबित GST विवादों पर असर पड़ेगा, क्योंकि व्यवसायों और व्यक्तियों को अब उन मूल्यांकन को चुनौती देने का एक वैध मार्ग मिलेगा जो पहले समय सीमा के कारण बंद माना जाता था।
उच्च न्यायालय ने आगे की कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की, इसलिए कार्यान्वयन के विवरण कर प्राधिकरण और अपील tribunals पर छोड़ दिए गए हैं।
यह आदेश यह सुनिश्चित करता है कि कर विभाग के हितों की रक्षा के साथ‑साथ उन अपीलकर्ताओं को राहत मिले जो समय सीमा का पालन नहीं कर पाए।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के अनुरूप है, जो प्रक्रिया की कठोरता और वास्तविक न्याय के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है।
इस निर्णय से राज्य भर में लंबित GST विवादों पर असर पड़ेगा, क्योंकि व्यवसायों और व्यक्तियों को अब उन मूल्यांकन को चुनौती देने का एक वैध मार्ग मिलेगा जो पहले समय सीमा के कारण बंद माना जाता था।
उच्च न्यायालय ने आगे की कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की, इसलिए कार्यान्वयन के विवरण कर प्राधिकरण और अपील tribunals पर छोड़ दिए गए हैं।