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छत्तीसगढ़ HC ने महिला आयोग के आदेश को रद्द किया, गैइल परियोजना पर रोक हटाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Amiyashrivastava (talk) (Uploads)
बिज़नेस

छत्तीसगढ़ HC ने महिला आयोग के आदेश को रद्द किया, गैइल परियोजना पर रोक हटाई

✍️ The New Indian Express 🗓 04 सित. 2026, 02:03 PM 👁 49
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महिला आयोग को अधिकार से बाहर मानते हुए गैइल गैस परियोजना को रोकने वाले आदेश को रद्द किया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य महिला आयोग ने अपने कानूनी अधिकार से बाहर जाकर गैइल गैस परियोजना को रोकने का आदेश जारी किया था। न्यायालय ने इस आदेश को "अधिकार से बाहर" करार दिया और उसे रद्द कर दिया, जिससे परियोजना फिर से चल सके।

इस फैसले से गैइल की परियोजना पर लगा प्रतिबंध हट गया है और कार्यवाही फिर से शुरू हो सकती है। आदेश में परियोजना की समयसीमा या वित्तीय पहलुओं के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि राज्य महिला आयोग जैसे अर्ध‑न्यायिक निकायों को उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो न्यायालय या कार्यकारी एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि परियोजना से संबंधित किसी भी शिकायत को उचित कानूनी माध्यमों से सुलझाया जाना चाहिए।

गैइल, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम है, ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं दी है, पर न्यायालय की मंजूरी से राज्य में उसके कार्यों को आगे बढ़ाने की संभावना बनती है।

यह फैसला राज्य संस्थाओं को उनके अधिकार क्षेत्रों का सम्मान करने की चेतावनी भी देता है, विशेषकर जब वे पर्यवेक्षण या नियामक कार्य कर रहे हों।
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