📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / swap
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव व NHAI से सड़क सुरक्षा के विवरण की मांग की
✍️ Live Law
🗓 29 जुल. 2026, 12:39 PM
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और NHAI से सड़क सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देने वाले अफ़िडेविट जमा करने का निर्देश दिया।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें सड़क सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देने वाले अफ़िडेविट जमा करने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश हाल ही में हुए कई ट्रैफिक दुर्घटनाओं के बाद सार्वजनिक चिंता के जवाब में दिया गया है, जिनसे राजमार्गों पर सुरक्षा के अंतराल स्पष्ट हुए हैं।
अफ़िडेविट में सरकार और NHAI द्वारा की गई कार्रवाइयाँ, जैसे गति सीमा प्रवर्तन, सड़क संकेतों में सुधार और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, का उल्लेख होना चाहिए। न्यायालय ने इन दस्तावेजों की जमा करने की समय सीमा भी तय की है।
यदि अफ़िडेविट पर्याप्त नहीं पाए गए तो न्यायालय आगे के सुधारात्मक कदमों का आदेश दे सकता है, ताकि छत्तीसगढ़ के सभी यात्रियों के लिए सड़कें सुरक्षित बनी रहें।
यह आदेश हाल ही में हुए कई ट्रैफिक दुर्घटनाओं के बाद सार्वजनिक चिंता के जवाब में दिया गया है, जिनसे राजमार्गों पर सुरक्षा के अंतराल स्पष्ट हुए हैं।
अफ़िडेविट में सरकार और NHAI द्वारा की गई कार्रवाइयाँ, जैसे गति सीमा प्रवर्तन, सड़क संकेतों में सुधार और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, का उल्लेख होना चाहिए। न्यायालय ने इन दस्तावेजों की जमा करने की समय सीमा भी तय की है।
यदि अफ़िडेविट पर्याप्त नहीं पाए गए तो न्यायालय आगे के सुधारात्मक कदमों का आदेश दे सकता है, ताकि छत्तीसगढ़ के सभी यात्रियों के लिए सड़कें सुरक्षित बनी रहें।