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अपराध
ग्वारत हाई कोर्ट में चैटजीपीटी का इस्तेमाल, पिता कीcustody प्ली खारिज
✍️ Court Book
🗓 26 अक्टू. 2026, 08:49 PM
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एक अनोखे मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने पिता की कस्टडी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद यह दावा हुआ कि उसकी पत्नी ने चैटजीपीटी का इस्तेमाल झूठी साक्ष्य बनाने के लिए किया था।
गुजरात उच्च न्यायालय ने एक पिता की बच्चे की कस्टडी के लिए याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद यह दावा हुआ कि उसकी पत्नी ने अपने वैवाहिक विवाद में झूठी साक्ष्य बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटजीपीटी का इस्तेमाल किया था। अदालत ने पिता के खिलाफ फैसला सुनाया, AI तकनीक के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की। यह मामला परिवार कानून मामलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक निहितार्थों को नेविगेट करने में अदालतों के सामने आने वाली बढ़ती चुनौतियों को उजागर करता है।