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CBDT ने BBNDA को सेक्शन 10(46) के तहत पिछली आयकर छूट दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Finance of India
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CBDT ने BBNDA को सेक्शन 10(46) के तहत पिछली आयकर छूट दी

✍️ Business Today 🗓 18 जुल. 2026, 07:33 PM 👁 56
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने BBNDA को सेक्शन 10(46) के तहत पिछली आयकर छूट दी।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने BBNDA को सेक्शन 10(46) के तहत पिछली आयकर छूट दी है।

इस प्रावधान के अंतर्गत, BBNDA पिछले मूल्यांकन वर्षों में अर्जित आय पर कर राहत का दावा कर सकता है, बशर्ते कि वह आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो।

यह निर्णय सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जो उन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हैं जो कर छूट के योग्य हैं।

BBNDA, जो किसी अनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्यरत है, इस छूट से लाभान्वित होगा, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है।

CBDT ने इस छूट को एक हालिया निर्णय में घोषित किया, जिसके बाद BBNDA की पात्रता की समीक्षा की गई।
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