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चुनाव चिन्हों का वितरण मतदान से 17 घंटे पहले: पंचायत राज आयोग का नया नियम
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पंचायत राज चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्हों के वितरण को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। अब चुनाव चिन्ह मतदान शुरू होने से ठीक 17 घंटे पहले वितरित किए जाएंगे।
पंचायत राज चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत, चुनाव चिन्हों का वितरण अब मतदान प्रक्रिया शुरू होने से मात्र 17 घंटे पूर्व किया जाएगा। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस नई व्यवस्था से उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों के संबंध में अंतिम समय तक स्पष्टता मिलेगी, जिससे वे अपने प्रचार अभियान को प्रभावी ढंग से अंतिम रूप दे सकेंगे। आयोग का मानना है कि इससे मतदाताओं को भी प्रत्याशियों की पहचान करने में आसानी होगी।
इसके अतिरिक्त, आयोग ने सरपंच पद के लिए श्रेणी निर्धारण की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया है, हालांकि इस संबंध में विस्तृत जानकारी अभी प्रतीक्षित है। यह बदलाव पंचायत राज संस्थाओं में होने वाले चुनावों के लिए लागू होगा।
इस नई व्यवस्था से उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों के संबंध में अंतिम समय तक स्पष्टता मिलेगी, जिससे वे अपने प्रचार अभियान को प्रभावी ढंग से अंतिम रूप दे सकेंगे। आयोग का मानना है कि इससे मतदाताओं को भी प्रत्याशियों की पहचान करने में आसानी होगी।
इसके अतिरिक्त, आयोग ने सरपंच पद के लिए श्रेणी निर्धारण की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया है, हालांकि इस संबंध में विस्तृत जानकारी अभी प्रतीक्षित है। यह बदलाव पंचायत राज संस्थाओं में होने वाले चुनावों के लिए लागू होगा।