📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Destination.abhishek
राजनीति
कोलकाता उच्च न्यायालय ने तएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी पर 6 अगस्त तक बल प्रयोग रोकने का आदेश दिया
✍️ indiagazette.com
🗓 30 जुल. 2026, 08:39 PM
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कोलकाता उच्च न्यायालय ने तएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ 6 अगस्त तक बल प्रयोग रोकने का आदेश दिया।
क्लर्कता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ 6 अगस्त तक बल प्रयोग रोकने का आदेश दिया।
यह निर्देश तब जारी किया गया जब सांसद के कानूनी दल ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि किसी भी पुलिस कार्रवाई से उनकी संसद में कार्यवाही और चल रहे जांचों में बाधा आ सकती है।
न्यायालय ने बताया कि यह आदेश अस्थायी है और निर्धारित तिथि तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियां आवश्यक प्रक्रियाएं फिर से शुरू कर सकती हैं।
इस निर्णय से सांसद पर चल रही कानूनी जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि अधिकारियों को इस अंतरिम अवधि में न्यायालय के निर्देश का पालन करना होगा।
निर्णय के बाद न्यायालय या सांसद के कार्यालय से कोई अतिरिक्त बयान जारी नहीं किया गया।
यह निर्देश तब जारी किया गया जब सांसद के कानूनी दल ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि किसी भी पुलिस कार्रवाई से उनकी संसद में कार्यवाही और चल रहे जांचों में बाधा आ सकती है।
न्यायालय ने बताया कि यह आदेश अस्थायी है और निर्धारित तिथि तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियां आवश्यक प्रक्रियाएं फिर से शुरू कर सकती हैं।
इस निर्णय से सांसद पर चल रही कानूनी जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि अधिकारियों को इस अंतरिम अवधि में न्यायालय के निर्देश का पालन करना होगा।
निर्णय के बाद न्यायालय या सांसद के कार्यालय से कोई अतिरिक्त बयान जारी नहीं किया गया।