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26 अग. 2026
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कबिनेट ने वकीलों के खिलाफ हिंसा रोकने के बिल को मंजूरी दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Myron Eells
राजनीति

कबिनेट ने वकीलों के खिलाफ हिंसा रोकने के बिल को मंजूरी दी

✍️ The Times of India 🗓 26 अग. 2026, 04:37 AM 👁 7
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केंद्रीय कबिनेट ने वकीलों पर हिंसा रोकने के लिए प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी दी।

नई दिल्ली — केंद्रीय कबिनेट ने वकीलों को शारीरिक हमला, धमकी और अन्य हिंसा से बचाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी। इस विधेयक में अपराधियों के लिए कड़ी सजा, हमले की अनिवार्य रिपोर्टिंग और शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान है।

वकील संघों ने इस कदम का स्वागत किया, क्योंकि हाल ही में कई प्रमुख मामलों में वकीलों पर हिंसा हुई है, जिससे उनके सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी थी। इस विधेयक में अदालतों और पुलिस थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की भी व्यवस्था है, ताकि अधिकारियों को वकीलों के अधिकार और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

कबिनेट ने इस निर्णय से पहले राज्य सरकारों, बार काउंसिल और नागरिक समाज के साथ कई परामर्श किए थे। विधेयक को संसद में पेश करने के बाद चर्चा और मतदान के बाद ही यह कानून बन पाएगा।

यदि लागू हो जाता है, तो यह कानून भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करके न्याय प्रणाली की मजबूती बढ़ाएगा कि नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील बिना डर के अपना कर्तव्य निभा सकें।
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