📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / A.Savin
स्थानीय
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़कों पर पटाखे पर प्रतिबंध, डीजे लेज़र लाइट को अनुचित कहा
✍️ Amar Ujala · Maharashtra
🗓 23 सित. 2026, 10:15 AM
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाई और उत्सवों में डीजे द्वारा लेज़र लाइट के प्रयोग को अनुचित बताया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने का आदेश दिया, जिससे त्योहारी मौसम में शोर प्रदूषण और सुरक्षा जोखिमों को कम किया जा सके। उसी फैसले में अदालत ने उत्सवों में डीजे द्वारा लेज़र लाइट के प्रयोग को अनुचित बताया, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे और सार्वजनिक असुविधा पैदा हो सकती है। यह आदेश शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए जारी किया गया है। प्रवर्तन एजेंसियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय सांस्कृतिक उत्सवों और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
अदालत ने बताया कि यह प्रतिबंध केवल सड़कों पर पटाखे फोड़ने तक सीमित है, जबकि उचित अनुमति वाले निर्धारित क्षेत्रों में आयोजित विशेष आतिशबाज़ी कार्यक्रम जारी रह सकते हैं। अधिकारियों को सुरक्षित और सामुदायिक आराम को ध्यान में रखते हुए उत्सव के नियम जारी करने की उम्मीद है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अन्य भारतीय शहरों में समान प्रतिबंधों के लिए मिसाल बन सकता है, जो राष्ट्रीय शोर नियंत्रण नियमों के अनुरूप है। हाईकोर्ट कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और परिस्थितियों में बदलाव आने पर आदेश की पुनः समीक्षा कर सकता है।
अदालत ने बताया कि यह प्रतिबंध केवल सड़कों पर पटाखे फोड़ने तक सीमित है, जबकि उचित अनुमति वाले निर्धारित क्षेत्रों में आयोजित विशेष आतिशबाज़ी कार्यक्रम जारी रह सकते हैं। अधिकारियों को सुरक्षित और सामुदायिक आराम को ध्यान में रखते हुए उत्सव के नियम जारी करने की उम्मीद है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अन्य भारतीय शहरों में समान प्रतिबंधों के लिए मिसाल बन सकता है, जो राष्ट्रीय शोर नियंत्रण नियमों के अनुरूप है। हाईकोर्ट कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और परिस्थितियों में बदलाव आने पर आदेश की पुनः समीक्षा कर सकता है।