📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / A.Savin
अपराध
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2011 के कीनन-रूबन हत्याकांड में एक को 20 साल की सज़ा दी
✍️ Hindustan Times
🗓 06 नव. 2026, 09:47 AM
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2011 में कीनन और रूबन की हत्या के मामले में एक आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है, जबकि दो अन्य को बरी कर दिया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2011 में कीनन और रूबन की हत्या के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने इस अपराध के लिए एक आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है।
उसी फैसले में, बेंच ने इस घटना से जुड़े दो अन्य लोगों को बरी कर दिया है। अदालत का यह निर्णय उस मामले को कानूनी रूप से समाप्त करता है, जिस पर एक दशक से अधिक समय से नजर रखी जा रही थी।
यह फैसला महाराष्ट्र में गंभीर आपराधिक मामलों के संज्ञान में न्यायिक प्रक्रिया को उजागर करता है, जिसमें सुनवाई के दौरान प्रस्तुत सबूतों के आधार पर न्याय सुनिश्चित किया जाता है।
उसी फैसले में, बेंच ने इस घटना से जुड़े दो अन्य लोगों को बरी कर दिया है। अदालत का यह निर्णय उस मामले को कानूनी रूप से समाप्त करता है, जिस पर एक दशक से अधिक समय से नजर रखी जा रही थी।
यह फैसला महाराष्ट्र में गंभीर आपराधिक मामलों के संज्ञान में न्यायिक प्रक्रिया को उजागर करता है, जिसमें सुनवाई के दौरान प्रस्तुत सबूतों के आधार पर न्याय सुनिश्चित किया जाता है।