🔥 TRENDING वीडियो की हेडलाइन: आगरा कमिश्नरी पर कि... Haryana Cabinet Boosts Landowners' Sha... Haryana Tightens Diwali Security to Cu... Haryana Govt Introduces New Travel Age... Governor Ramen Deka Attends Day Two of... Raipur, Bilaspur Targeted for Clean Ci...
03 Nov 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা

बिना एसएमएस के धन कटी कर रहे हार्वेस्ट जब्त पुलिस ने किया पहली एफआईआर

✍️ Reporter: Manmohan 🗓 03 Nov 2026, 07:55 PM 👁 15
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post
कलेक्टर श्री तिवारी के सख्त निर्देश पर उमरियापान पुलिस ने की कार्रवाई, बीएनएस की धारा 223 के तहत दर्ज हुआ मामला

कटनी (03 नवंबर) – जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन कर बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) अथवा स्ट्रॉ रीपर के हार्वेस्टर से धान की कटाई करते पाए जाने पर उमरियापान पुलिस ने हार्वेस्टर जब्त कर चालक और वाहन मालिक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 के तहत जिले की पहली एफआईआर दर्ज की है।

मुखबिर की सूचना पर खेत में पहुंची पुलिस

उपसंचालक कृषि ने बताया कि 1 नवंबर को सूचना मिली थी कि ग्राम सहलावन पिपरिया में बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के हार्वेस्टर से धान की कटाई की जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां सुनील कोल के खेत में हरे रंग के हार्वेस्टर क्रमांक एमपी-04-डब्ल्यूए-8442 से धान की कटाई होते पाई गई। जांच के दौरान हार्वेस्टर में न तो एसएमएस और न ही बेलर लगा मिला।

चालक और मालिक के विरुद्ध दर्ज हुआ मामला

पूछताछ में हार्वेस्टर चालक शेख हलीम (36 वर्ष), निवासी ग्राम अल्ली, जिला रायसेन ने वाहन में एसएमएस नहीं होने की बात स्वीकार की। उसने हार्वेस्टर का मालिक जितेन्द्र कुमार, निवासी रायसेन को बताया। पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में हार्वेस्टर जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा कराया। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर चालक शेख हलीम और वाहन मालिक जितेन्द्र कुमार के विरुद्ध बीएनएस की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

14 अक्टूबर से जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने 14 अक्टूबर को आदेश जारी कर जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही बिना स्ट्रॉ रीपर अथवा स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के हार्वेस्टर से फसलों की कटाई करने पर हार्वेस्टर मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

किसानों और हार्वेस्टर मालिकों से अपील

कृषि विभाग ने किसान भाइयों से अपील की है कि जिले में पराली जलाना प्रतिबंधित है। इसलिए पराली का उचित प्रबंधन करते हुए उसे जलाए बिना रबी फसलों की बोनी करें। वहीं सभी हार्वेस्टर मालिकों से स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग अनिवार्य रूप से करते हुए ही फसल कटाई करने की अपील की गई है।
📲Get App