Crime
बीकानेर में बाल श्रमिक मुक्त, दुकान मालिक पर मामला दर्ज
मानव तस्करी विरोधी व गुमशुदा प्रकोष्ठ ने बीकानेर में एक अभियान चलाकर ओसवाल ट्रेडर्स से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया है। पुलिस ने दुकान मालिक के खिलाफ बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
बीकानेर में मानव तस्करी विरोधी व गुमशुदा प्रकोष्ठ द्वारा आज एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया। आईजी बीकानेर ओमप्रकाश के निर्देशों और एसपी मुदूल कच्छावा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती राठौड़, एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान तस्करी विरोधी दीपचंद सारण के निकट पर्यवेक्षण में, पुलिस निरीक्षक विशु वर्मा के नेतृत्व में एक टीम ने कोटगेट स्थित ओसवाल ट्रेडर्स से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया।
मुक्त कराए गए बाल श्रमिक को पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया गया है। इस कार्रवाई के संबंध में, पुलिस ने दुकान मालिक के खिलाफ बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक प्रकरण दर्ज किया है।
इस अभियान में कार्रवाई करने वाली टीम में पुलिस निरीक्षक विशु वर्मा के साथ-साथ शिशपाल, मुकेश कुमार और रामनिवास भी शामिल थे। यह अभियान मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ चलाए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।
मुक्त कराए गए बाल श्रमिक को पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया गया है। इस कार्रवाई के संबंध में, पुलिस ने दुकान मालिक के खिलाफ बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक प्रकरण दर्ज किया है।
इस अभियान में कार्रवाई करने वाली टीम में पुलिस निरीक्षक विशु वर्मा के साथ-साथ शिशपाल, मुकेश कुमार और रामनिवास भी शामिल थे। यह अभियान मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ चलाए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।