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29 अक्टू. 2026•
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बिहार सरकार ने ट्रैफ़िक क़रैक्शन कड़ा किया, निलंबित लाइसेंस वाले वाहन जब्त
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Globetrotter19
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बिहार सरकार ने ट्रैफ़िक क़रैक्शन कड़ा किया, निलंबित लाइसेंस वाले वाहन जब्त

✍️ The Hawk 🗓 29 अक्टू. 2026, 06:40 PM 👁 19
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बिहार ने निलंबित लाइसेंस वाले चालकों के वाहनों को तुरंत जब्त करने की नई कार्रवाई शुरू की है।

पटना, 29 अक्टूबर (द हॉक) – बिहार सरकार ने ट्रैफ़िक उल्लंघनों से निपटने के लिए एक कड़ा कदम उठाते हुए निलंबित लाइसेंस वाले चालकों के वाहनों को तुरंत जब्त करने का आदेश जारी किया है। राज्य परिवहन विभाग ने यह निर्देश दिया है ताकि दोहराए जाने वाले उल्लंघनों को रोका जा सके और राज्य भर में सड़क सुरक्षा में सुधार हो सके।

नए नियम के तहत, ट्रैफ़िक पुलिस चेकपॉइंट और स्थल पर ही बिना पूर्व सूचना के वाहन को जब्त करने का अधिकार रखेगी। जब तक चालक वैध लाइसेंस नहीं दिखाता या बकाया जुर्माना नहीं भरता, तब तक वाहन को रखरखाव में रखा जाएगा, जिसके बाद जुर्माना भरने पर ही इसे जारी किया जा सकता है।

अधिकारी बताते हैं कि यह कदम उन दुर्घटनाओं के बाद लिया गया है जिनमें अयोग्य ड्राइवर शामिल थे, और यह एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करेगा। परिवहन विभाग ने जिला ट्रैफ़िक इकाइयों को गश्त बढ़ाने, अतिरिक्त चेकपॉइंट स्थापित करने और आवश्यकतानुसार पोर्टेबल शराब परीक्षण किट का उपयोग करने का निर्देश दिया है।

यह कड़ी कार्रवाई व्यापक सुरक्षा अभियान का हिस्सा है, जिसमें हेल्मेट और सीट‑बेल्ट नियमों की सख्त प्रवर्तन तथा अधिक तेज़ गति पर उच्च जुर्माने शामिल हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस त्वरित जब्ती नीति से बिहार की सड़कों पर अवैध ड्राइवरों की संख्या कुछ ही हफ्तों में घटेगी।
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