📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / India Post, Government of India
शिक्षा
बिहार हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को अनुभव का लाभ देने से इनकार
✍️ Amar Ujala · Patna
🗓 28 अक्टू. 2026, 07:16 AM
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पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को स्थायी शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक देने की मांग को खारिज कर दिया है।
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकारी स्कूलों में स्थायी शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक देने की मांग को खारिज कर दिया है। यह फैसला बिहार के हजारों अतिथि शिक्षकों पर असर डालेगा, जो स्थायी पदों के लिए आवेदन कर रहे थे। उनकी उम्मीद थी कि उनके अनुभव को स्थायी भर्ती में शामिल किया जाएगा।