📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Suyash.dwivedi
अपराध
भोपाल कोर्ट ने 5.5 एकड़ जमीन के घोटाले में चार को 3 साल की सजा सुनाई
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 28 सित. 2026, 06:15 PM
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भोपाल के विशेष न्यायालय ने 20 साल पुराने घोटाले में 5.5 एकड़ किसान की जमीन को ₹55,000 में नीलाम करने वाले चार दोषियों को तीन साल की सश्रम कारावास की सजा दी।
भोपाल के विशेष न्यायालय ने इस गुरुवार को लगभग 20 साल पुराने जमीन घोटाले में चार आरोपी को प्रत्येक तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाया, क्योंकि उन्होंने एक किसान की 5.5 एकड़ जमीन को मात्र ₹55,000 में नीलाम करवा दिया था।
जांच में सामने आया कि नीलाम प्रक्रिया बनावटी थी और कई अधिकारियों ने निजी पक्षों को जमीन हस्तांतरित करने के बदले रिश्वत ली थी। यह कीमत बाजार मूल्य से बहुत कम थी, जिससे किसान को भारी नुकसान हुआ।
सजा के साथ ही अदालत ने दोषियों को किसान को नुकसान की भरपाई करने और जुर्माना भुगतान करने का आदेश दिया। यह निर्णय मध्य प्रदेश में जमीन‑संबंधी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए न्यायिक दृढ़ता को दर्शाता है।
कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि इस प्रकार की सख्त कार्रवाई भविष्य में समान घोटालों को हतोत्साहित करेगी और किसानों के अधिकारों की रक्षा में एक सकारात्मक संदेश देगी।
जांच में सामने आया कि नीलाम प्रक्रिया बनावटी थी और कई अधिकारियों ने निजी पक्षों को जमीन हस्तांतरित करने के बदले रिश्वत ली थी। यह कीमत बाजार मूल्य से बहुत कम थी, जिससे किसान को भारी नुकसान हुआ।
सजा के साथ ही अदालत ने दोषियों को किसान को नुकसान की भरपाई करने और जुर्माना भुगतान करने का आदेश दिया। यह निर्णय मध्य प्रदेश में जमीन‑संबंधी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए न्यायिक दृढ़ता को दर्शाता है।
कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि इस प्रकार की सख्त कार्रवाई भविष्य में समान घोटालों को हतोत्साहित करेगी और किसानों के अधिकारों की रक्षा में एक सकारात्मक संदेश देगी।