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भोपाल कोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि केस में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gallantry Awards
राजनीति

भोपाल कोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि केस में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 20 अग. 2026, 06:02 PM 👁 35
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भोपाल की एमपी‑एमएलए कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को साक्षी से जिरह न करने पर मानहानि केस में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया और अगली सुनवाई में जिरह करने का निर्देश दिया।

भोपाल की एमपी‑एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई तब की गई जब कोर्ट ने देखा कि प्रतिवादी पक्ष के साक्षी से लगातार जिरह नहीं की गई थी।

कोर्ट ने कहा कि साक्षी से जिरह न करने से साक्ष्य की पूरी जांच में बाधा आई है, इसलिए प्रक्रिया के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना भविष्य में समान चूक न हो, इस उद्देश्य से है।

जुर्माने के साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई में साक्षी से जिरह करने का निर्देश दिया, तथा प्रतिवादी पक्ष को विस्तृत प्रतिपरीक्षण पेश करने का आदेश दिया। यह निर्देश मानहानि मामलों में प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मामला अभी भी चल रहा है और आगे की सुनवाई में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि दावे की सच्चाई का निर्धारण किया जाएगा।
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