अपराध
बहराइच के नानपारा में शेखू अहमद की हत्या के दो आरोपी को उम्रकैद की सजा
बहराइच के नानपारा में शेखू अहमद की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने नौशाद (उर्फ शालू) और गुलफाम (उर्फ छोटू) को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई।
बहराइच के नानपारा में शेखू अहमद की हत्या के दो आरोपी, नौशाद उर्फ शालू और गुलफाम उर्फ छोटू, को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसका भुगतान न होने पर छह महीने की साधारण कैद का प्रावधान है।
यह घटना 10 अक्टूबर 2022 की शाम को कोतवाली नानपारा के बावर्ची टोला में राकेश टाकीज के पास हुई। शेखू अहमद पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे गंभीर चोटें आईं और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
प्रारम्भ में पुलिस ने इस मामले को हत्या के प्रयास (धारा 307) के तहत दर्ज किया था। आगे की जांच में साक्ष्यों के आधार पर आरोप को हत्या (धारा 302) में बदला गया और दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह ने 27 अक्टूबर को दोनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। यह निर्णय पुलिस के विशेष अभियोजन अभियान के तहत लिया गया था।
यह घटना 10 अक्टूबर 2022 की शाम को कोतवाली नानपारा के बावर्ची टोला में राकेश टाकीज के पास हुई। शेखू अहमद पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे गंभीर चोटें आईं और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
प्रारम्भ में पुलिस ने इस मामले को हत्या के प्रयास (धारा 307) के तहत दर्ज किया था। आगे की जांच में साक्ष्यों के आधार पर आरोप को हत्या (धारा 302) में बदला गया और दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह ने 27 अक्टूबर को दोनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। यह निर्णय पुलिस के विशेष अभियोजन अभियान के तहत लिया गया था।