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23 अक्टू. 2026•
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भिंड कलेक्टर ने दी दीपावली पटाखा दुकानों के लिए कड़ी चेतावनी: लाइसेंस बेचने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

✍️ रिपोर्टर: Pranav Gaur 🗓 23 अक्टू. 2026, 10:49 AM 👁 13
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कलेक्टर पवन कुमार जैन ने निर्देश दिया कि पटाखों का भंडारण और विक्रय केवल निर्धारित मेला ग्राउंड पर ही होगा। लाइसेंस बेचने या अनाधिकृत कब्जे पर कार्रवाई के साथ कार्बाइड गन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दीपावली के अवसर पर पटाखों के वैध विक्रय और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलेक्टर श्री पवन कुमार जैन ने थोक एवं फुटकर पटाखा विक्रेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्री वीरसिंह चौहान, अपर कलेक्टर श्री राजन बी नाडिया, एसडीएम श्री महेन्द्र सौजन्या और नगर पालिका सीएमओ श्री वीरेंद्र चक्रवर्ती सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पटाखों का भंडारण और विक्रय केवल शहर के निराला रंग बिहार मेला ग्राउंड परिसर में ही किया जाएगा, जबकि शहर की अन्य किसी भी जगह दुकानें नहीं लगाई जाएंगी।

बैठक में कलेक्टर ने पटाखा व्यापारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकान का लाइसेंस बेचना या एक लाइसेंस पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दुकान चलाया जाना स्वीकार्य नहीं है। ऐसे पाए जाने पर दुकान सील करके कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उन्होंने जिले में कार्बाइड गन के उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाई है और इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए अभियान मोड चलाए जाने का निर्देश दिया है।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने निर्देश दिया कि सभी पटाखा दुकानों पर अग्निशमन यंत्रों के साथ-साथ बालू भरी बाल्टियां और पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखी जाए। व्यापारियों के लाइसेंस का समय पर सत्यापन और नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें एक ही घर के दो लोगों को लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, नगर पालिका सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि पटाखा बाजार में माइक के साथ कंट्रोल रूम बनाया जाए, जबकि सीएमएचओ को एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
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