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25 अग. 2026
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बेंगलुरु कोर्ट ने दार्शन और अन्य को फैन हत्या मामले में अप्रोवर प्ली से विरोध करने से रोका
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
अपराध

बेंगलुरु कोर्ट ने दार्शन और अन्य को फैन हत्या मामले में अप्रोवर प्ली से विरोध करने से रोका

✍️ INDIA New England News 🗓 24 अग. 2026, 09:39 AM 👁 5
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बेंगलुरु के एक अदालत ने निर्णय दिया कि दार्शन और अन्य आरोपी अप्रोवर प्ली के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते।

बेंगलुरु के एक अदालत ने निर्णय दिया है कि दार्शन और अन्य आरोपी फैन हत्या मामले में अप्रोवर प्ली के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते। इस निर्णय को एक न्यायाधीश ने दिया, जिसमें कहा गया कि अप्रोवर का बयान प्रॉसिक्यूशन के प्रमुख साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार, आरोपी को अप्रोवर के बयान को चुनौती देने का अधिकार नहीं मिलेगा।

अप्रोवर प्ली एक कानूनी प्रावधान है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को अपराध के बारे में जानकारी होने पर उसे साक्ष्य देने के बदले में कुछ लाभ मिलते हैं। अदालत ने कहा कि अप्रोवर का बयान पहले ही राज्य द्वारा पेश किया जा चुका है, इसलिए आगे की चुनौती अनावश्यक है।

आरोपी पक्ष के वकीलों ने चिंता जताई है कि यह निर्णय उनकी रक्षा की क्षमता को सीमित कर सकता है। फिर भी, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अप्रोवर का साक्ष्य पहले से ही मुकदमे में शामिल है।

फैन हत्या का मामला सार्वजनिक ध्यान का केंद्र रहा है और अभी भी मुकदमे के चरण में है। यह निर्णय आगामी कार्यवाही पर प्रभाव डाल सकता है और अंतिम निर्णय को तेज कर सकता है।
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