📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / ShreshtaKhetan
अपराध
दौसा में बैंक घोटाला: प्रबंधक व तीन लोक सेवकों को 7 साल की जेल
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 22 सित. 2026, 04:31 PM
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जयपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने दौसा के बैंक शाखा के पूर्व प्रबंधक और तीन लोक सेवकों को फर्जी एनओसी के माध्यम से बैंक को 12.14 लाख रुपये का नुकसान पहुँचाने के लिए सात साल की जेल की सजा सुनाई।
जयपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में स्थित बैंक शाखा के घोटाले पर फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व शाखा प्रबंधक और तीन लोक सेवकों को फर्जी एनओसी बनाकर बैंक से 12.14 लाख रुपये निकालने का दोषी ठहराया।
जांच में पता चला कि बनावटी एनओसी के आधार पर अनधिकृत लेन‑देनों को मंजूरी दी गई, जिससे बैंक को वित्तीय नुकसान हुआ। सीबीआई की विस्तृत जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ उनके बीच मिलीभगत स्पष्ट हुई।
सभी चारों को सात साल की कठोर जेल की सजा सुनाई गई। यह निर्णय बैंकिंग क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायिक कठोरता को दर्शाता है और समान योजना बनाने वाले अन्य अधिकारियों को चेतावनी देता है।
अदालत ने अवैध रूप से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करने और बैंक को हुए नुकसान की वसूली का भी आदेश दिया।
जांच में पता चला कि बनावटी एनओसी के आधार पर अनधिकृत लेन‑देनों को मंजूरी दी गई, जिससे बैंक को वित्तीय नुकसान हुआ। सीबीआई की विस्तृत जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ उनके बीच मिलीभगत स्पष्ट हुई।
सभी चारों को सात साल की कठोर जेल की सजा सुनाई गई। यह निर्णय बैंकिंग क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायिक कठोरता को दर्शाता है और समान योजना बनाने वाले अन्य अधिकारियों को चेतावनी देता है।
अदालत ने अवैध रूप से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करने और बैंक को हुए नुकसान की वसूली का भी आदेश दिया।