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शिक्षा
असम कैबिनेट ने कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण व मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के नए नियम मंजूर किए
✍️ The Assam Tribune
🗓 19 अग. 2026, 06:03 PM
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असम राज्य कैबिनेट ने कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण और छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की अनिवार्य व्यवस्था वाले नियम पारित किए हैं।
असम सरकार ने हालिया कैबिनेट बैठक में निजी कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक ढांचा मंजूर किया। नए नियमों के तहत सभी कोचिंग सेंटरों को आधिकारिक पंजीकरण करवाना, समय‑समय पर रिपोर्ट जमा करना और निर्धारित बुनियादी ढांचे का पालन करना अनिवार्य होगा।
मानसिक‑स्वास्थ्य प्रावधान के तहत, प्रत्येक सेंटर को योग्य काउंसलर नियुक्त करना या निकटवर्ती स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साझेदारी करके छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता और तनाव‑प्रबंधन कार्यक्रम प्रदान करना होगा। शिक्षा विभाग को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी इकाई स्थापित करने और नियमित ऑडिट करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य अधिकारियों ने कहा कि ये कदम कोचिंग केंद्रों के अनियंत्रित विस्तार को रोकने, छात्र कल्याण को सुरक्षित रखने और परीक्षा‑संबंधी तनाव की बढ़ती चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। नियमों को एक निर्धारित सूचना अवधि के बाद लागू किया जाएगा, जिसके दौरान मौजूदा केंद्रों को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
मानसिक‑स्वास्थ्य प्रावधान के तहत, प्रत्येक सेंटर को योग्य काउंसलर नियुक्त करना या निकटवर्ती स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साझेदारी करके छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता और तनाव‑प्रबंधन कार्यक्रम प्रदान करना होगा। शिक्षा विभाग को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी इकाई स्थापित करने और नियमित ऑडिट करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य अधिकारियों ने कहा कि ये कदम कोचिंग केंद्रों के अनियंत्रित विस्तार को रोकने, छात्र कल्याण को सुरक्षित रखने और परीक्षा‑संबंधी तनाव की बढ़ती चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। नियमों को एक निर्धारित सूचना अवधि के बाद लागू किया जाएगा, जिसके दौरान मौजूदा केंद्रों को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।