🔥 ट्रेंडिंग MLA Langate shiekh khursheed accuses N... ઇલોલ ગામમાં આતંક મચ્યો स्पैंगल में घरेलू हिंसा प्रतिक्रिया के... Break ing AsPer the source Around 10 M... सुरीया ने लोकेश कानागरज से अनुरोध किया... टैबू, 55, दिल टूटने के बाद अकेलापन चुन...
04 नव. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
स्थानीय

अररिया में दीपावली‑छठ 2026 के लिए पटाखा बिक्री व भंडारण पर कड़े आदेश

✍️ रिपोर्टर: Kanhaiya Kumar Jha 🗓 04 नव. 2026, 10:57 AM 👁 17
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

जिला पदाधिकारी विनोद दूहन ने दीपावली एवं छठ 2026 के दौरान पटाखा बिक्री और अस्थायी भंडारण के लिए विस्फोटक नियमावली‑2008 एवं विस्फोटक संशोधन नियम‑2019 के तहत सख्त शर्तें निर्धारित कीं।

जिला पदाधिकारी विनोद दूहन ने अररिया में आगामी दीपावली‑छठ 2026 के अवसर पर पटाखा बिक्री व अस्थायी भंडारण के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेश में विस्फोटक नियमावली‑2008 के नियम 84 तथा विस्फोटक संशोधन नियम 2019 के तहत ही अस्थायी लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, यह बताया गया।

पटाखा बिक्री स्थल को केवल अज्वलनशील पदार्थ से बनना अनिवार्य किया गया है। बिक्री स्थल और भंडारण स्थल के बीच न्यूनतम 3 मीटर तथा संरक्षित स्थल से 50 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक क्लस्टर में अधिकतम 50 दुकानें ही लग सकेंगी और प्रत्येक क्लस्टर में फर्स्ट‑एड एम्बुलेंस, दो अग्निशमन वाहन तथा चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

तेल‑लैम्प, गैस‑लैम्प और खुली रोशनी पर प्रतिबंध रहेगा, झूलते बिजली तार का उपयोग नहीं किया जाएगा। लाइसेंस हेतु 500 रुपये का चालान जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट व राष्ट्रीय हरित न्यायालय के आदेश के अनुसार केवल हरे एवं कम उत्सर्जन वाले पटाखों की ही बिक्री की अनुमति होगी।

आतिशबाजी का समय केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक सीमित किया गया है। इन सभी उपायों का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है।
📲Get App