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राजनीति
एपी उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया: अनधिकृत योजनाएँ बिजली आपूर्ति में बाधा नहीं
✍️ The New Indian Express
🗓 04 अग. 2026, 01:36 PM
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अंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनधिकृत योजनाओं के बावजूद बिजली आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है।
अंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनधिकृत योजनाएँ बिजली आपूर्ति में बाधा नहीं डालतीं। इस निर्णय से स्पष्ट हुआ कि बिजली कंपनियाँ साइट की योजना के आधिकारिक अनुमोदन के बिना भी बिजली आपूर्ति जारी रख सकती हैं। यह फैसला उन डेवलपर्स और संपत्ति मालिकों पर प्रभाव डाल सकता है जो ग्रिड से जुड़ने से पहले अनुमोदन का इंतजार कर रहे थे। न्यायालय ने यह नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में बिजली आपूर्ति रोकी जा सकती है, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि केवल अनुमोदन की कमी से बिजली से वंचित नहीं किया जा सकता।