📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Saiphani02
अपराध
एपी हाई कोर्ट ने गाडे साई कृष्णा की हिरासत में मृत्यु की जांच CBI को सौंप दी
✍️ The Hindu
🗓 17 अक्टू. 2026, 06:48 AM
👁 16
अंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गाडे साई कृष्णा की हिरासत में हुई मौत की जांच को राज्य पुलिस की बजाय CBI को सौंप दिया है।
अंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गाडे साई कृष्णा की हिरासत में हुई मौत की जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश जारी किया है। इस आदेश से राज्य पुलिस द्वारा चल रही पूर्व जांच को समाप्त कर CBI को स्वतंत्र रूप से साक्ष्य इकट्ठा करने और गवाहों से पूछताछ करने का निर्देश दिया गया है।
गाडे साई कृष्णा की मृत्यु ने हिरासत में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न की थीं, और कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष और गहन जांच आवश्यक है। CBI को मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पुलिस के दुरुपयोग के आरोपों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। CBI जल्द ही जांच शुरू करेगा और मानक प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करेगा।
यह आदेश देश भर में हिरासत में हुई मौतों की निगरानी और पारदर्शी जांच की मांग को और तीव्र कर रहा है।
अधिकारियों ने CBI की रिपोर्ट के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई है, पर कोर्ट ने जांच को बिना अनावश्यक देरी के पूरा करने पर बल दिया है।
गाडे साई कृष्णा की मृत्यु ने हिरासत में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न की थीं, और कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष और गहन जांच आवश्यक है। CBI को मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पुलिस के दुरुपयोग के आरोपों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। CBI जल्द ही जांच शुरू करेगा और मानक प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करेगा।
यह आदेश देश भर में हिरासत में हुई मौतों की निगरानी और पारदर्शी जांच की मांग को और तीव्र कर रहा है।
अधिकारियों ने CBI की रिपोर्ट के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई है, पर कोर्ट ने जांच को बिना अनावश्यक देरी के पूरा करने पर बल दिया है।