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29 अक्टू. 2026•
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आँध्र प्रांत उच्च न्यायालय ने तीन राजधानियों की योजना पर दायर याचिकाओं को निरर्थक घोषित किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / iMahesh
राजनीति

आँध्र प्रांत उच्च न्यायालय ने तीन राजधानियों की योजना पर दायर याचिकाओं को निरर्थक घोषित किया

✍️ The New Indian Express 🗓 26 सित. 2026, 01:16 PM 👁 48
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आँध्र प्रांत उच्च न्यायालय ने तीन राजधानियों की योजना पर दायर याचिकाओं को अब निरर्थक घोषित किया, जिससे इस प्रस्ताव के खिलाफ कानूनी विरोध को समाप्त कर दिया गया।

आँध्र प्रांत उच्च न्यायालय ने तीन राजधानियों की योजना पर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिससे विपक्षी समूहों के कानूनी विरोध को समाप्त कर दिया गया। न्यायालय ने गुरुवार को दिए गए निर्णय में कहा कि यह योजना किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती और सरकार को अपने प्रशासनिक केंद्रों के स्थान तय करने का अधिकार है।

याचिकाएँ, जो स्थानीय नेताओं और नागरिक समाज संगठनों के गठबंधन द्वारा दायर की गई थीं, यह तर्क देती थीं कि यह योजना अमरावती की स्थिति को कमजोर करेगी और प्रशासनिक अक्षम्यता पैदा करेगी। न्यायालय ने इन तर्कों में कोई आधार नहीं पाया और कहा कि तीन‑राजधानी मॉडल राज्य की योजना बनाने की वैध शक्ति है।

याचिकाओं के खारिज होने के साथ, सरकार बिना किसी कानूनी बाधा के तीन‑राजधानी मॉडल को लागू करने के लिए आगे बढ़ सकती है। यह निर्णय राज्य की दीर्घकालिक विकास रणनीति को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को संतुलित करना है।
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