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23 सित. 2026
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अमृतसर कोर्ट ने गुरपिंदर सिंह को चाचा की हत्या पर उम्रकैद की सजा दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध

अमृतसर कोर्ट ने गुरपिंदर सिंह को चाचा की हत्या पर उम्रकैद की सजा दी

✍️ Amar Ujala · Amritsar 🗓 23 सित. 2026, 08:31 AM 👁 12
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अमृतसर जिला सत्र जज जतिंदर सिंह ने गुरपिंदर सिंह (उर्फ गोपी) को चाचा नरेंद्र सिंह की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसमें नशे की लत और संपत्ति का लालच प्रमुख कारण बताया गया।

अमृतसर जिला सत्र कोर्ट ने गुरपिंदर सिंह (उर्फ गोपी) को अपने चाचा नरेंद्र सिंह की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। यह फैसला सत्र जज जतिंदर सिंह ने सोमवार को दिया, जिससे अभियोजन पक्ष के पूर्व नियोजित हत्या के आरोप पुष्टि हुए।
जांच से पता चला कि नशे की लत से ग्रस्त गुरपिंदर ने अपने चाचा की संपत्ति हासिल करने के इरादे से हत्या की थी। गवाहों ने बताया कि आरोपी ने कई बार नरेंद्र सिंह की जमीन‑जायदाद को अपने नाम करने की इच्छा जताई थी, और उसकी नशे की लत ने हिंसा को बढ़ावा दिया।
अदालत ने यह आदेश दिया कि आरोपी को बिना पैरोल के पूरी उम्रकैद की सजा काटनी होगी, जिससे इस प्रकार के संपत्ति‑संबंधी हत्याओं पर कड़ी कार्रवाई का संदेश मिलता है। साथ ही विवादित संपत्ति का विस्तृत ऑडिट कर सही मालिकाना हक़ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह सजा नशे के साथ संपत्ति‑संबंधी अपराधों के खिलाफ न्यायिक कठोरता को दर्शाती है और प्रदेश में समान मामलों को रोकने में मददगार होगी।
गुरपिंदर सिंह को पंजाब के एक सुधारात्मक संस्थान में स्थानांतरित किया जाएगा, जहाँ वह मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अपनी सजा काटेगा।
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