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अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया: मेडिकल प्रतिनिधि 'वर्कमैन' नहीं
✍️ Live Law
🗓 04 अग. 2026, 11:36 PM
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अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया कि मेडिकल प्रतिनिधि यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 'वर्कमैन' नहीं हैं, जिससे उन्हें इसके संरक्षण से बाहर रखा गया।
अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में जारी किए गए निर्णय में कहा कि मेडिकल प्रतिनिधि यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत "वर्कमैन" की श्रेणी में नहीं आते।
इस निर्णय के अनुसार, मेडिकल प्रतिनिधियों को उस अधिनियम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ, सुरक्षा और विवाद निवारण तंत्र का लाभ नहीं मिलेगा, जो औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।
न्यायालय ने पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि मेडिकल प्रतिनिधि, जो आम तौर पर बिक्री और विपणन कार्य करते हैं, औद्योगिक कार्य की परिभाषा में नहीं आते।
यह फैसला पूरे राज्य में मेडिकल प्रतिनिधियों की रोजगार स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे उनकी कानूनी लाभों और विवाद समाधान के विकल्पों पर असर पड़ेगा।
इस निर्णय के अनुसार, मेडिकल प्रतिनिधियों को उस अधिनियम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ, सुरक्षा और विवाद निवारण तंत्र का लाभ नहीं मिलेगा, जो औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।
न्यायालय ने पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि मेडिकल प्रतिनिधि, जो आम तौर पर बिक्री और विपणन कार्य करते हैं, औद्योगिक कार्य की परिभाषा में नहीं आते।
यह फैसला पूरे राज्य में मेडिकल प्रतिनिधियों की रोजगार स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे उनकी कानूनी लाभों और विवाद समाधान के विकल्पों पर असर पड़ेगा।