📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Original: Samudra Bikash Hazarika
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रक्षा
मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल में एएफएसपीए का 6‑महीने का विस्तार
✍️ Outlook India
🗓 26 सित. 2026, 12:47 AM
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केन्द्रीय सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एएफएसपीए को छह महीने और बढ़ा दिया, जिससे सुरक्षा प्रावधान जारी रहेंगे।
नई दिल्ली – गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बलों (विशेष अधिकार) अधिनियम (एएफएसपीए) को छह महीने और बढ़ाने की घोषणा की। यह कदम पिछले एएफएसपीए की समाप्ति तिथि के निकट आने पर लिया गया, जिससे इस क्षेत्र में विशेष सुरक्षा ढांचा बरकरार रहे।
विस्तारित प्रावधानों के तहत सुरक्षा बलों को अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए अधिकार, जैसे बिना वारंट के गिरफ्तारी, आवश्यकतानुसार बल प्रयोग और निर्धारित क्षेत्रों में तलाशी, जारी रहेंगे। यह विस्तार विद्रोह संबंधी चुनौतियों को संभालने और शांति व स्थिरता बहाल करने के लिये लागू किया गया है।
इस निर्णय पर प्रतिक्रियाएँ मिश्रित हैं। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बनाए रखने के लिये यह आवश्यक है, जबकि नागरिक समाज समूह और कुछ राजनेता मानवाधिकार एवं जवाबदेही को लेकर एएफएसपीए की समीक्षा की मांग कर रहे हैं।
छह महीने की अवधि के बाद स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और सरकार ने बताया कि आगे की कार्रवाई सुरक्षा माहौल के आधार पर तय की जाएगी।
विस्तारित प्रावधानों के तहत सुरक्षा बलों को अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए अधिकार, जैसे बिना वारंट के गिरफ्तारी, आवश्यकतानुसार बल प्रयोग और निर्धारित क्षेत्रों में तलाशी, जारी रहेंगे। यह विस्तार विद्रोह संबंधी चुनौतियों को संभालने और शांति व स्थिरता बहाल करने के लिये लागू किया गया है।
इस निर्णय पर प्रतिक्रियाएँ मिश्रित हैं। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बनाए रखने के लिये यह आवश्यक है, जबकि नागरिक समाज समूह और कुछ राजनेता मानवाधिकार एवं जवाबदेही को लेकर एएफएसपीए की समीक्षा की मांग कर रहे हैं।
छह महीने की अवधि के बाद स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और सरकार ने बताया कि आगे की कार्रवाई सुरक्षा माहौल के आधार पर तय की जाएगी।