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28 अक्टू. 2026•
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अपराध

55 वर्षीय जयबालकृष्णन की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी नाबालिग और उसके एक परिचित की जमानत याचिका

✍️ रिपोर्टर: Ajaruddin 🗓 28 अक्टू. 2026, 05:48 PM 👁 12
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केरल के कोच्चि में नाबालिग द्वारा चलाई जा रही मर्सिडीज-बेंज कार

केरल के कोच्चि में नाबालिग द्वारा चलाई जा रही मर्सिडीज-बेंज कार की टक्कर से 55 वर्षीय जयबालकृष्णन की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी नाबालिग और उसके एक परिचित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने के बाद कोच्चि के पुलिस कमिश्नर कालीराज महेश को भी पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह आर. निशांतिनी को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

यह हादसा रविवार को चेरनाल्लूर के कंटेनर रोड पर हुआ था। आरोप है कि तेज रफ्तार मर्सिडीज-बेंज कार ने स्कूटी सवार जयबालकृष्णन को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। कार कथित तौर पर निचली अदालत के एक जज का नाबालिग बेटा चला रहा था। घटना के बाद मृतक के परिवार ने पुलिस पर लापरवाही बरतने और मामले में उचित कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए थे।

शुरुआत में नाबालिग के खिलाफ कथित तौर पर लापरवाही से वाहन चलाने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया था और उसे थाने से जमानत मिल गई थी। इस कार्रवाई को लेकर मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई। इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और मामले में नए सिरे से कार्रवाई शुरू की।

जांच में लापरवाही के आरोपों के बाद चेरनाल्लूर थाने के चार पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया। इनमें सर्कल इंस्पेक्टर के.एस. श्याम कुमार, एसएचओ वी.एस. विश्वजीत, ग्रेड एएसआई के.टी. मनोज और वरिष्ठ सिविल पुलिस अधिकारी अरुण जोशी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, एडीजीपी पी. विजयन ने घटनास्थल का दौरा किया, पुलिस रिकॉर्ड की जांच की और पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। उनकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई।

पुलिस ने नाबालिग के पिता को भी मामले में आरोपी बनाया है। इसके अलावा अलुवा स्थित जज के फ्लैट की तलाशी ली गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया
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